1 जनवरी से बदलने जा रहा है सिम खरीदने का नियम, रूल में होगा यह बदलाव...


नई दिल्ली। मोबाइल कनेक्शन खरीदने वालों के लिए एक जरूरी खबर है. आपके लिए नया कनेक्शन खरीदना आसान बनाने और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए टेलीकॉम डिपॉर्टमेंट ने नया नियम जारी किया है. इस नए नियम के तहत 1 जनवरी, 2024 से आपको मोबाइल कनेक्शन खरीदते समय पेपर KYC नहीं कराना होगा. जिसका मतलब है कि आपको सभी जरूरी जानकारी डिजिटली सब्मिट करना होगा।
 
ODT ने जारी के नोटिफिकेशन

संचार मंत्रालय के टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी दी है कि नए साल यानी 1 जनवरी, 2024 से सिम कार्ड खरीदने के नियम में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. अब किसी भी ग्राहक को सिम कार्ड लेने के लिए ई-केवाईसी करना जरूरी होगा और अब पेपर बेस्ड केवाईसी पूरी तरह से बंद हो जाएगा।

फैसला लागू करने में हुई देरी

सरकार ने नए नियमों का ऐलान अगस्त में किया था, लेकिन इस फैसले को लागू करने में देर होती रही. इतना ही नहीं नए नियमों के तहत सिम कार्ड वेंडर्स की वेरिफिकेशन भी जरूरी है।

1 दिसंबर 2023 से सिम कार्ड के नियम में हुआ बदलाव 

टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने सिम कार्ड संबंधित एक और नियम में बदलाव किया है. केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए 1 दिसंबर से एक आईडी पर लिमिटेड संख्या में सिम जारी करने के नियम को लागू किया है. सिम कार्ड लेने से पहले केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है और अब सिम खरीदने वाले के साथ ही सिम बेचने वाले को भी पंजीकृत किया जाएगा. अगर कोई व्यक्ति एक साथ कई सिम कार्ड खरीदता है तो वह इसे केवल व्यावसायिक कनेक्शन के माध्यम से ही खरीद सकता है।

एजेंट को भी करना होगा रजिस्ट्रेशन 
नए नियमों के तहत सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर्स और पॉइंट-ऑफ-सेल एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया है. इस रजिस्ट्रेशन के लिए टेलीकॉम डीलर्स और एजेंट्स को 12 महीने का टाइम मिलेगा।

लोगों के साथ हो रहे साइबर फ्रॉड
हाल ही में लोगों के साथ साइबर फ्रॉड के केस बढ़ रहे हैं. इस दौरान लोगों को अपनी मेहनत की कमाई गंवानी पड़ रही है. ऐसे में सरकार साइबर फ्रॉड और सिम स्वैपिंग जैसे मामलों को रोकना चाहती है. अभी हाल ही में सरकार ने 70 लाख मोबाइल नंबर को बंद किया है, जिनका संबंध साइबर फ्रॉड और गैर काननू ट्रांजैक्शन से था।


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